- बिष्टुपुर मोबाइल चोरी केस में सबूतों के अभाव में न्यायालय का फैसला, अधिवक्ता सुमीत भदानी ने की पैरवी
- अधिवक्ता सुमीत भदानी की दलील पर अदालत ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला
जमशेदपुर : बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित केशव जी बिल्डिंग में मोबाइल चोरी की घटना के मामले में दो नाबालिग किशोरों को अदालत ने बरी कर दिया। मामला उस वक्त का है जब छत पर सो रहे दो व्यक्तियों के मोबाइल चोरी हो गए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों नाबालिगों को हिरासत में लिया था, जिन्हें बाद में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जमानत पर रिहा कर दिया था।
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न्यायालय ने कहा — प्रमाणों के अभाव में दोष सिद्ध नहीं
मामले में एक नाबालिग को 13 जून 2025 को और दूसरे को 7 अक्टूबर 2025 को प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट दिव्या अश्वनी की अदालत ने बरी किया। दोनों की ओर से अधिवक्ता सुमीत भदानी ने पैरवी की और न्यायालय ने दोनों को निर्दोष पाते हुए पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया।