
जमशेदपुर: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में किया जाएगा. इस अवसर पर नागरिक अपने सुलह योग्य मामलों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से कर सकेंगे. राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार ने व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक दंडाधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की. इस बैठक में उन्होंने पदाधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए प्रेरित किया और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.
किस प्रकार के मामले होंगे निपटारे के लिए उपलब्ध
प्राधिकरण के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण, पेंशन, वित्तीय लेन-देन से जुड़े मामले, भूमि विवाद, वैवाहिक विवाद, पारिवारिक न्यायालय से संबंधित मामले, और अन्य प्री-लिटिगेशन मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाएगा. बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजीव कुमार सिंह, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एंजेलिना नीलम मड़की, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी (सदर) सह रजिस्ट्रार सुप्रिया रानी तिग्गा और प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा पांडेय सहित अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित थे.
इसे भी पढ़ें : Jamshedpur: बालीगुमा वास्तु विहार में अवैध कब्जे का मामला, प्रशासन से सुरक्षा की अपील