
रांची: आज झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई, जिसमें कुल 31 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई. यह निर्णय राज्य के प्रशासनिक और विकास कार्यों में महत्वपूर्ण बदलाव और सुधार लाएंगे. कैबिनेट के फैसले राज्य की सरकारी नीतियों और कार्यक्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए अहम कदम हैं.
उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में फैसले
बैठक में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत तीन कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने का फैसला लिया गया. इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के विधि पदाधिकारी के शुल्क निर्धारण को भी मंजूरी दी गई, जिससे न्यायिक कार्यों की प्रक्रिया में सुधार होगा.
विशेष न्यायालय का दर्जा और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट ने अपर न्यायालय को विशेष न्यायालय का दर्जा देने की स्वीकृति दी, जिससे न्यायिक प्रणाली में अधिक गति और प्रभावशीलता आएगी. साथ ही, राधे श्याम मांझी नामक अभियंता पर अधिरोपित दंड को परिमार्जित करने का निर्णय भी लिया गया.
स्वर्गीय नागेंद्र सिन्हा की एयर एम्बुलेंस से यात्रा का खर्च मंजूर
स्वर्गीय नागेंद्र सिन्हा के एयर एम्बुलेंस से यात्रा के व्यय को भी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई. यह फैसला उनके परिवार के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति का प्रतीक है.
ओरमांझी जैविक उद्यान में भगवान बिरसा की प्रतिमा
ओरमांझी जैविक उद्यान में भगवान बिरसा की 9 फीट की प्रतिमा स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. यह प्रतिमा मूर्तिकार राम सुतार द्वारा बनाई जाएगी, और इसके निर्माण पर 25 लाख रुपये खर्च आएंगे. यह कदम सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को बढ़ावा देगा.
पीडीएस दुकानों और अन्य प्रशासनिक फैसले
पीडीएस दुकानों में ई-पोश मशीन के लिए कंपनी को समय सीमा विस्तार का निर्णय लिया गया. इसके अतिरिक्त, चिकित्सा महाविद्यालय में तीन वर्षों के आवश्यक सेवा के नियमावली में संशोधन किया गया, जिससे चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा.
वित्तीय और आपदा प्रबंधन से जुड़े फैसले
झारखंड माल एवं सेवाकर संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा. साथ ही, आंधी तूफान और लू को आपदा में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तैयारी की जा सके.
सामाजिक और पर्यावरणीय पहल
राज्य के खनिज संसाधनों और कोयला उद्योग में रेगुलेटेड और पावर सेक्टर के कोयले पर सेस लगाने का फैसला किया गया. साथ ही, लातेहार के सिकनी खान के पट्टे को विस्तार मिलने से खनन कार्यों में वृद्धि की संभावना है.
राज्य की पुलिस भर्ती और भूमि अधिनियम में बदलाव
झारखंड पुलिस भर्ती नियमावली का गठन किया गया, जिससे राज्य में पुलिस बल की भर्ती प्रक्रिया में सुधार होगा. इसके साथ ही, झारखंड खनिज धारित भूमि अधिनियम में भी संशोधन किया गया, जो भूमि उपयोग और खनन संबंधी नियमों को और अधिक स्पष्ट और प्रासंगिक बनाएगा.
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