
रांची: झारखंड में नकली दवाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है. अब प्रदेश के सभी मेडिकल स्टोर्स पर कई आवश्यक दवाएं बिना क्यूआर कोड के नहीं बिकेंगी. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि यह नियम राज्यभर में सख्ती से लागू किया जाएगा.
किन दवाओं पर लागू होगा नया नियम?
डॉ. अंसारी ने बताया कि यह व्यवस्था खास तौर पर निम्नलिखित दवाओं पर लागू होगी –
दर्द निवारक
विटामिन सप्लीमेंट्स
डायबिटीज की दवाएं
गर्भनिरोधक गोलियां
एंटीप्लेटलेट
थायरॉयड
एंटी एलर्जी
इन दवाओं की बिक्री अब केवल उन्हीं उत्पादों के रूप में होगी, जिनमें क्यूआर कोड उपलब्ध होगा.
क्यूआर कोड से कैसे होगा फायदा?
स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, क्यूआर कोड स्कैन करते ही मरीजों को दवा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी जैसे –
निर्माण कंपनी का नाम
बैच नंबर
उत्पादन व समाप्ति तिथि
लाइसेंस विवरण
इससे आम जनता असली और नकली दवाओं में अंतर आसानी से कर सकेगी.
बगैर रजिस्ट्रेशन वाली दुकानों पर होगी कार्रवाई
डॉ. अंसारी ने यह भी चेतावनी दी कि जो मेडिकल स्टोर बिना वैध पंजीकरण के संचालित होते पाए जाएंगे, उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी. ऐसे स्टोर्स को सील कर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
भ्रष्ट अधिकारियों पर भी सख्त रुख
स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय भ्रष्टाचार पर भी खुलकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि जो अधिकारी वर्षों से एक ही स्थान पर टिके हुए हैं, उनका स्थानांतरण किया जाएगा. यह अधिकारी स्थानीय दवा माफियाओं से मिलीभगत कर गड़बड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं.
अब तीन नए जिलों में बनेंगी ड्रग टेस्टिंग लैब्स
राज्य में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दुमका, जमशेदपुर और पलामू में ड्रग टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी. वहीं, रांची की मौजूदा लैब को आधुनिक तकनीक से लैस कर अपग्रेड किया जाएगा. इसके अलावा, मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए फूड टेस्टिंग लैब्स भी स्थापित की जाएंगी.
होटल, मॉल और रेस्टोरेंट भी जांच के दायरे में
राज्य सरकार अब सभी मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में बिकने वाले खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करेगी. यदि किसी भी खाद्य सामग्री में मिलावट पाई जाती है तो तत्काल कार्रवाई होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.
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