
कोलकाताः आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला डाक्टर केसाथ रेप और मर्डर मामले में दोषी संजय रॉय को सीबीआई कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता उच्च न्यायालय चली गई. महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए खंडपीठ न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक के कोर्ट में अपील किया. कोर्ट ने मामला दर्ज करने की अनुमति दी है.
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उल्लेखनीय है कि सियालदह में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने शनिवार को रॉय को पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के खिलाफ किए गए अपराध का दोषी पाया था. न्यायाधीश दास ने दोषी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार), 66 (मौत की सजा), और 103 (1) (हत्या) के तहत दोषी पाया था. जज ने सोमवार को आईपीसी धारा 64 के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. जज ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.