Saraikela: रेलवे प्रशासन ने किया आगाह – रेल सेवाएँ रोकना गैरकानूनी, होगी कड़ी कार्रवाई

सरायकेला:  दक्षिण पूर्व रेलवे, आद्रा मंडल ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 20 सितम्बर को कुड़मी समाज द्वारा विभिन्न स्टेशनों पर रेल सेवाओं को बाधित करने की योजना की सूचना मिली है। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रेल सेवाओं में अवरोध पैदा करना गैरकानूनी और असंवैधानिक है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

रेलवे ने बताया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2023 में दिए आदेशों में कहा था कि सार्वजनिक मार्गों को रोकना असंवैधानिक है। इसी तरह, सर्वोच्च न्यायालय ने भी साफ कहा है कि रेलवे जैसी जनसेवाओं को आंदोलन या प्रदर्शन के लिए बाधित नहीं किया जा सकता।

 

रेलवे प्रशासन ने कहा कि रेल सेवाएँ देश की जीवनरेखा हैं। इन्हें रोकने से न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा प्रभावित होगी, बल्कि आपातकालीन सेवाएँ भी बाधित होंगी। इसके अलावा रेलवे को भारी आर्थिक नुकसान और संपत्तियों की सुरक्षा पर भी खतरा पैदा होगा।

दक्षिण पूर्व रेलवे, आद्रा मंडल ने आम जनता, सामाजिक संस्थाओं और संगठनों से अपील की है कि वे अदालतों के आदेशों का सम्मान करें और रेलवे संचालन को बाधित न करें। रेलवे ने कहा कि सभी के सहयोग से ही यात्रियों की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित हो पाएगी।

 

 

इसे भी पढ़ें :

Saraikela: आद्रा मंडल में “स्वच्छता ही सेवा” अभियान, नाटक और सफाई से दिया संदेश

Spread the love

Related Posts

Jamshedpur: सिविल डिफेंस ने मनाया 63वां रेजिंग डे, आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी पर जोर

जमशेदपुर:  सिविल डिफेंस ने 6 दिसंबर 2025 को बिस्टुपुर स्थित अपने कार्यालय में 63वां रेजिंग डे मनाया। यह दिवस हर साल नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थिति से निपटने…

Spread the love

Jamshedpur: जमशेदपुर में आवारा पशुओं पर शुरू होगा अभियान, प्रशासन ने बनाई विशेष टीम

जमशेदपुर:  शहर में लगातार बढ़ रही आवारा पशुओं और कुत्तों की समस्या को लेकर एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड और पंचायत प्रतिनिधियों ने आज भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. ज्योतिंद्र…

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *