
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते आवारा कुत्तों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने एमसीडी और एनडीएमसी को आदेश दिया है कि 8 हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर सेल्टर होम में रखें।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है—अगर कोई व्यक्ति या संगठन कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शहर में आवारा कुत्तों की समस्या को “बहुत गंभीर” बताते हुए अदालत ने दिल्ली सरकार और नागरिक निकायों को तुरंत कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 28 जुलाई को हुई कुत्ते के काटने और रेबीज से मौत की घटना पर मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेते हुए दिया है।
इसे भी पढ़ें : Donkey Race in Pakistan: पाकिस्तान के पास हैं 59 लाख गधे, करवाई दौड़ – सोशल मीडिया पर मचा धमाल