नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते मामलों को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि सभी आवारा कुत्तों को सड़कों, राज्य हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हाईवे निगरानी टीमें बनाई जाएं, जो आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखें। कुत्तों को केवल पकड़े नहीं, बल्कि टीकाकरण के बाद सुरक्षित शेल्टर में रखा जाए। किसी भी परिस्थिति में उन्हें फिर से सड़कों या सार्वजनिक जगहों पर न छोड़ा जाए।
कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस और रेलवे स्टेशनों से भी हटाया जाए। शेल्टर होम में रहने के बाद भी उन्हें पुरानी जगह पर न छोड़ा जाए। सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों के दोबारा प्रवेश रोकने के इंतजाम किए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों- जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान बताया कि कुत्तों के काटने के मामलों में चौंकाने वाली बढ़ोतरी हुई है। अधिकारियों को आदेश दिया गया कि कुत्तों को पकड़कर टीका लगाया जाए और फिर सुरक्षित शेल्टर में रखा जाए।
कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 के लिए निर्धारित की है।