
जमशेदपुर: प्रधानमंत्री के 24 अप्रैल 2016 को हुए जमशेदपुर दौरे के दौरान काला झंडा दिखाने के मामले में आज विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिगा की अदालत ने सभी आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
मामला केस संख्या 111/2016 से जुड़ा था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 341, 342, 353, 290 और 506 के तहत आरोप लगाए गए थे। इस केस में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां, झारखंड आंदोलनकारी नेता हरमोहन महतो, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र झा, बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी प्रणव महतो, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता दिनेश महतो, प्रभात मिश्र और मनोज सिंह को नामजद किया गया था।
अदालत ने सभी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उपलब्ध साक्ष्य अभियोजन पक्ष के आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। फैसले के बाद सभी नेताओं ने न्यायालय का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने न्याय व्यवस्था में शुरू से ही विश्वास रखा था और आज न्याय मिला।
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