Deoghar: सबूत के अभाव में सात साइबर ठगी के आरोपी को कोर्ट ने किया रिहा

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देवघर: एडीजे-दो स्पेशल जज (साइबर क्राइम) अशोक कुमार की अदालत ने सबूत के अभाव में सात साइबर ठगी के आरोपियों को रिहा कर दिया. यह मामला “सरकार बनाम गोविंद मंडल व अन्य” से संबंधित था.

मामला और आरोपी

कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सात आरोपियों—गोविंद मंडल, श्याम सुंदर मंडल, भानु कुमार मंडल, रामविलास मंडल, नंदलाल मंडल और अन्य को सबूत के अभाव में रिहा किया गया. ये सभी आरोपी सारठ थाना के डुमरकोला, कुरुमटांड़ और झगरही गांव के निवासी हैं.

घटना और केस का विवरण

इन आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2016 में नगर थाना देवघर में केस दर्ज किया गया था. तत्कालीन नगर थाना के एसआई श्याम किशोर महतो के बयान पर यह मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपियों पर गैर जमानती धाराओं के तहत केस लगाए गए थे.
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों ने गवाही दी, लेकिन किसी भी गवाह ने घटना की पुष्टि नहीं की. अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस के बाद अदालत ने आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया.

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