UCIL निदेशक ने नियमों को किया दरकिनार, पूर्व कर्मचारी इंक्रीमेंट रोका – शिकायत दर्ज

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जादूगोड़ा: यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) की पूर्व महिला कर्मी विद्या शर्मा ने कंपनी के तकनीकी निदेशक मनोज कुमार के विरुद्ध केंद्रीय सहायक श्रमायुक्त, चाईबासा के समक्ष ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत 10 जुलाई 2025 को समाधान पोर्टल के माध्यम से की गई, जिसकी शिकायत संख्या 300136384 है।

विद्या शर्मा का आरोप है कि मनोज कुमार ने पूर्वाग्रह और मनमानी के चलते वर्ष 2020 और 2021 के दो वार्षिक इंक्रीमेंट का भुगतान गैरकानूनी तरीके से रोक दिया, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ में लगभग तीन लाख रुपये की आर्थिक क्षति हुई।

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विद्या शर्मा ने बताया कि इस गंभीर मामले को लेकर उन्होंने 5 मई 2025 को यूसीआईएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक डॉ. एस.के. सतपथी, तकनीकी निदेशक मनोज कुमार और वित्त निदेशक विक्रम केसरी दास को पत्र भेजा था। पत्र में उन्होंने न्याय की मांग की थी, लेकिन दो महीने बाद भी प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की।

विद्या शर्मा का कहना है कि कंपनी प्रबंधन की चुप्पी और उदासीनता के कारण उन्होंने अब विधिक रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है। वे जल्द ही न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगी।

 

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