Jharkhand High Court: झारखंड उच्च न्यायालय ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय, अब नहीं होगा मॉर्निंग कोर्ट का सेशन

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्टार जनरल, मनोज प्रसाद द्वारा 26 मार्च 2025 को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें यह सूचना दी गई कि अब झारखंड के किसी भी जिला एवं सत्र न्यायालय में अप्रैल माह के पहले सप्ताह से लेकर जून माह के अंतिम सप्ताह तक मॉर्निंग कोर्ट का सेशन नहीं होगा. इसके बजाय, पूर्ववत न्यायालय का समय रहेगा, जो सुबह 10:30 बजे से लेकर संध्या 4:30 बजे तक होगा. यह बदलाव न्यायिक कार्यों के संचालन को सुचारु और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है.

अधिवक्ताओं की सराहना

झारखंड उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हुए, अधिवक्ता अक्षय कुमार झा और उनके सहयोगियों ने इसकी सराहना की. उनके साथ उपाध्यक्ष बलाई पांडा, अधिवक्ता मिथिलेश सिंह, जयप्रकाश भक्त, मोहनीश पांडे, रूपेश सिन्हा, बृजेश जैसवाल, संजय मिश्रा, हेमंत कुमार, रमेश प्रसाद, अंजन साहू, गोपाल शर्मा, हरकिशन सिंह और संजीव कुमार झा सहित कई अन्य अधिवक्ताओं ने इस कदम को सकारात्मक रूप में देखा.

न्यायिक कार्य में सुगमता और आराम

अधिवक्ताओं ने कहा कि इस बदलाव के बाद दैनिक रूप से न्यायालय के संचालन में आसानी होगी और न्यायिक कार्यों को आराम से और बिना किसी अवरोध के पूरा किया जा सकेगा. यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

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