New Delhi : इंद्राणी मुखर्जी की विदेश यात्रा की याचिका SC ने की खारिज

चर्चित शीना बोरा हत्याकांड में फिलहाल जमानत पर है इंद्राणी

नई दिल्ली : अपनी बेटी की हत्या का मुकदमा झेल रही इंद्राणी मुखर्जी की बिदेश जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. इंद्राणी के अनुमति मांगने की याचिका पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कोई गारंटी नहीं कि आप विदेश जाने के बाद वापस आ सकें. सीबीआई के वकील ने मुखर्जी के विदेश यात्रा के अनुरोध का विरोध करते हुए तर्क दिया कि मामला संवेदनशील था और मुकदमा पहले ही आधा आगे बढ़ चुका था, जिसमें 96 गवाहों से पूछताछ की गई थी. मुखर्जी के वकील ने दलील दी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और 92 और गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है. उन्होंने यह भी बताया कि ट्रायल कोर्ट पिछले चार महीनों से खाली है, जिससे कार्यवाही में और देरी हो सकती है.19 जुलाई को एक विशेष अदालत द्वारा मुखर्जी को अगले तीन महीनों में 10 दिनों के लिए स्पेन और यूके की यात्रा की अनुमति देने के बाद यात्रा प्रतिबंधों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. हालाँकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 27 सितंबर को सीबीआई की अपील के बाद इस आदेश को पलट दिया.

इसे भी पढ़ें : New Delhi : पहली बार राष्ट्रपति भवन में गूंजेगी शहनाई, सात फेरे लेंगी सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट पूनम

मुखर्जी ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया। वकील सना रईस खान के माध्यम से दायर अपनी याचिका में, मुखर्जी ने कहा कि वह एक ब्रिटिश नागरिक थीं क्योंकि उन्होंने आवश्यक परिवर्तन और संशोधन करने और लंबित कार्यों की देखभाल के लिए स्पेन और अपने गृह देश की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी, जिसे उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना नहीं किया जा सकता। उन्होंने तर्क दिया कि स्पेन में सभी प्रासंगिक कार्यों और प्रशासन के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र की सक्रियता जरूरी थी और उनकी भौतिक उपस्थिति अनिवार्य थी।

2015 में शीना बोरा की गला दबाकर हुई थी हत्या

शीना बोरा की हत्या का मामला प्रकाश में आने के बाद इंद्राणी मुखर्जी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था. मई 2022 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी. इंद्राणी मुखर्जी ने इन आरोपों से इनकार किया है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, शीना बोरा (24) की कथित तौर पर इंद्राणी मुखर्जी, उनके तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने अप्रैल 2012 में मुंबई में एक कार में गला घोंटकर हत्या कर दी थी. शीना बोरा के शव को पड़ोसी रायगढ़ जिले में जंगल में जला दिया गया था. शीना बोरा मुखर्जी और उनके पूर्व पति की संतान थीं. हत्या का मामला 2015 में तब प्रकाश में आया जब श्यामवर राय ने शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज एक अलग मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान कथित तौर पर इस राज से पर्दा हटाया था. इंद्राणी मुखर्जी के दूसरे पति पीटर मुखर्जी को भी कथित तौर पर हत्या से जुड़ी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी जांच सीबीआई ने की थी. सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं.

इसे भी पढ़ें : New Delhi : सिख विरोधी दंगा केस में सज्जन कुमार दोषी, 18 फरवरी को सुनायी जाएगी सजा

Spread the love

Related Posts

Jadugora : दिल्ली में साइबर ठगी का आरोपी राज भक्त जादूगोड़ा से धराया, ट्रांजिट रिमांड पर ले गई दिल्ली पुलिस 

जादूगोड़ा : दिल्ली पुलिस ने जादूगोड़ा के साइबर ठगी के आरोपी राज भक्त को बुधवार को जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के इंचडा गांव से गिरफ्तार किया। उसपर दिल्ली के एक व्यक्ति…

Spread the love

Bahragora : स्वर्णरेखा के तट पर सेना के शौर्य से टला बड़ा खतरा, धमाके के साथ ग्रामीणों ने ली चैन की सांस,  कंट्रोल्ड ब्लास्ट कर सेना ने दो जिंदा बमों को किया निष्क्रिय

बहरागोड़ा : बहरागोड़ा प्रखंड के पानीपड़ा नागुड़साई क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से दहशत की स्थिति थी। लेकिन बुधवार का सूरज एक नई उम्मीद लेकर आया। भारतीय सेना के बम…

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this Page

Slide-In Box help you to share the page on the perfect time