रांची : भगवान महावीर जयंती के पावन अवसर पर रांची नगर निगम ने 10 अप्रैल 2025 को शहर भर में मांस, मछली, मुर्गा आदि की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने का आदेश जारी किया है. आदेश के तहत इस दिन किसी भी प्रकार की क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जो दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
क्यों लिया गया यह निर्णय?
महावीर जयंती को देशभर में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन किसी भी जीव की हत्या करना धार्मिक रूप से वर्जित माना जाता है. मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत न हों, इस उद्देश्य से यह प्रतिबंध लगाया गया है. नगर निगम का यह निर्णय जनभावनाओं के सम्मान और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में उठाया गया कदम है.
अन्य सेवाओं पर भी असर, बैंक और स्कूल रहेंगे बंद
महावीर जयंती पर न केवल मांस-मछली की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा, बल्कि कई बैंकों और शैक्षणिक संस्थानों में भी अवकाश घोषित किया गया है. झारखंड सहित देश के कई हिस्सों में यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है कि इस दिन जनसुविधाओं को सीमित कर, एक शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया जाए.
क्या हो सकता है उल्लंघन का परिणाम?
नगर निगम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई भी व्यक्ति या दुकान मालिक जो 10 अप्रैल को मांस, मछली, मुर्गा आदि बेचते हुए पाया जाएगा, उस पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. निरीक्षण के लिए विशेष टीमों की तैनाती भी की जा सकती है.
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