बहरागोड़ा : बेजुबान पशुओं के खिलाफ क्रूरता और प्रतिबंधित मांस के अवैध कारोबार के खिलाफ बहरागोड़ा पुलिस ने एक निर्णायक अभियान छेड़ दिया है। पुलिस ने एक सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए हानाबाउड़िया जंगल के पास से कुख्यात तस्कर शराफत खान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के पास से बरामद 2.5 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस इस बात का सबूत है कि क्षेत्र में पशु तस्करी का एक संगठित सिंडिकेट सक्रिय है, जिसकी जड़ें अब पुलिस खंगाल रही है।वहीं घटना का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम चिंगडा निवासी शराफत खान (पिता: स्व. मुगौरेब खान) अवैध खेप खपाने की फिराक में है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हानाबाउड़िया जंगल की घेराबंदी की और कच्ची सड़क के पास से आरोपी को धर दबोचा। इस गिरफ्तारी ने न केवल एक अपराधी को सलाखों के पीछे पहुँचाया है, बल्कि काण्ड संख्या 12/26 के माध्यम से इस पूरे काले कारोबार की कड़ियाँ जोड़नी शुरू कर दी हैं।
BNS की सख्त धाराओं के साथ कानूनी घेराबंदी
पुलिस ने इस बार कानूनी शिकंजा बेहद मजबूती से कसा है। आरोपी पर नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं— 303(1), 317(2), 325 और 292 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही, झारखंड गोवंशीय पशु वध प्रतिषेध अधिनियम 2005 की धारा 12 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 भी जोड़ी गई हैं। इन धाराओं का संयोजन यह सुनिश्चित करेगा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले।
सहयोगियों की खैर नहीं, जल्द कसेगा शिकंजा
सूत्रों के अनुसार, शराफत खान की गिरफ्तारी महज एक शुरुआत है। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि ग्राम चिंगडा के कई अन्य रसूखदार और संदिग्ध लोग इस तस्करी के नेटवर्क का हिस्सा हैं। पुलिस प्रशासन अब इन सभी नामों का सत्यापन कर रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
न्यायालय में पेशकर भेजा गया जेल
सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, पुलिस ने शराफत खान को कड़े सुरक्षा घेरे और उचित मार्गरक्षण में न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि “शांति और कानून से खिलवाड़ करने वालों का ठिकाना केवल जेल होगा। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की इस त्वरित और साहसिक कार्रवाई का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र की शांति के लिए जरूरी बताया है।
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