
पोटका : सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में जमशेदपुर के अजीत सिंह के खिलाफ 01/2024-25 में बीपीएलई वाद दायर किया गया था. इस मामले में जांच की गई, और पाया गया कि अजीत सिंह ने मौजा घटीडूबा, खाता नंबर 157, प्लॉट संख्या 574 पर 2.58 एकड़ भूमि का बाउंड्री वॉल बना कर अतिक्रमण कर लिया था.
अतिक्रमणकारी ने नहीं दिया समुचित जवाब
इस मामले को लेकर जब अजीत सिंह ने बीपीएलई वाद में अपना उचित जवाब नहीं दिया, तो एसडीओ धालभूम ने सीओ निकिता बाला को आदेश दिया कि अतिक्रमण हटाने के लिए उचित कार्रवाई की जाए. आदेश के बाद, वरीय दंडाधिकारी और दंडाधिकारी के नियुक्ति के पश्चात अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई.
पुलिस बल और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण मुक्त किया गया
अतिक्रमण को हटाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई और जेसीबी की मदद से सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया. अतिक्रमणकारी को पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन जब वह अपनी भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाता है, तो अंततः सीओ निकिता बाला की उपस्थिति में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया.
यह कार्रवाई सरकारी जमीन के संरक्षण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती को दर्शाती है, जिससे यह संदेश जाता है कि राज्य में सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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