
जमशेदपुर: पश्चिमी सिंहभूम जिले के पपरहाटा वार्ड संख्या-10 निवासी मोहम्मद इम्तियाज द्वारा दायर उपभोक्ता वाद में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जमशेदपुर ने डॉ. पीयूष जैन को लापरवाही का दोषी मानते हुए ₹1 लाख रुपये मुआवजा सहित कुल ₹1,77,780 रुपये का भुगतान 45 दिनों के भीतर करने का आदेश दिया है। निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होने पर 9% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
18 मार्च 2021 को झींकपानी रेलवे स्टेशन के समीप एक सड़क दुर्घटना में मोहम्मद इम्तियाज के दाहिने पैर में गंभीर चोटें आई थीं। प्रारंभिक इलाज के बाद उन्हें डॉ. पीयूष जैन के स्टील सिटी क्लिनिक, बिष्टुपुर में भर्ती कराया गया। 19 मार्च को उनकी पहली सर्जरी की गई।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि गलत ढंग से ऑपरेशन किए जाने के कारण उनकी हालत और अधिक बिगड़ गई, जिससे उन्हें बार-बार इलाज कराना पड़ा। अंततः उन्हें राउरकेला के एक अस्पताल में तीसरी सर्जरी करानी पड़ी।
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते वह चलने-फिरने में अक्षम हो गए और अपनी आजीविका का साधन भी गंवा बैठे। उन्होंने बताया कि उन्होंने आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्ट झेले हैं।
वहीं, डॉ. जैन ने अपने पक्ष में कहा कि इलाज पूरी ईमानदारी और चिकित्सकीय दक्षता के साथ किया गया। संक्रमण को देखते हुए ऑपरेशन किया गया था। हालांकि, आयोग ने उनके तर्कों को असंगत माना और कहा कि पहली सर्जरी में लापरवाही स्पष्ट रूप से प्रमाणित है।
आयोग ने पाया कि डॉक्टर ने दो बार एक ही कारण से ऑपरेशन किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि पहली सर्जरी में त्रुटि थी। डॉक्टर यह भी स्पष्ट नहीं कर सके कि दूसरी सर्जरी में आवश्यक नट और स्क्रू क्यों नहीं निकाले गए, जिन्हें बाद में राउरकेला में हटाया गया।
आयोग ने यह भी कहा कि भले ही इलाज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हुआ हो, लेकिन मरीज ने निजी खर्च किए और मानसिक पीड़ा झेली है। अतः डॉक्टर को निम्नलिखित राशि अदा करनी होगी:
₹67,780 – चिकित्सा खर्च
₹1,00,000 – मानसिक एवं शारीरिक क्षति के लिए मुआवजा
₹10,000 – वाद व्यय
इस पूरी राशि का भुगतान 45 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा 9% ब्याज दर से वसूली की जाएगी। आदेश की प्रति दोनों पक्षों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी और यह आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी।
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