धनबाद : झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने नीरज सिंह हत्याकांड मामले में जमानत दे दी है। सात साल से धनबाद जेल में बंद संजीव को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। 21 मार्च 2017 को धनबाद के स्टील गेट के पास पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह और उनके तीन सहयोगियों घोलटू महतो, मुन्ना तिवारी और अशोक यादव की गोली मारकर हत्याकर दी गई थी। इस मामले में संजीव को मुख्य साजिशकर्ता माना गया।
पुलिस के अनुसार, संजीव और उनके चचेरे भाई नीरज के बीच 2014 के विधानसभा चुनाव में प्रतिद्वंद्विता थी, जिसमें संजीव ने बीजेपी के टिकट पर नीरज को हराया था। संपत्ति विवाद और कोयला खनन क्षेत्र में प्रभुत्व को लेकर भी तनाव था। संजीव ने अप्रैल 2017 में आत्मसमर्पण किया था। झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया।
जमानत की शर्तें अभी स्पष्ट नहीं हैं। इस फैसले से धनबाद की राजनीति में हलचल मच सकती है। नीरज के परिवार ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें हैं।
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