Jamshedpur: गुजराती स्कूल में बिजली बिल बना न्यायिक उलझन का कारण, सचिव को नजरअंदाज कर ट्रस्टी को भेजा गया बिल

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जमशेदपुर: जमशेदपुर गुजराती समाज से जुड़े विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. समाज के सचिव जयेश आर. अमीन और सदस्य दर्शा भट्ट की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने टाटा स्टील के एमडी, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन हेड, चीफ कॉरपोरेट सर्विस और टाउन इलेक्ट्रिकल चीफ को कानूनी नोटिस भेजा है.

नोटिस में कहा गया है कि नर्वेराम हंसराज गुजराती एमई स्कूल, डी. एन. कमानी गुजराती स्कूल और नर्वेराम हंसराज इंग्लिश स्कूल श्री गुजराती समाज द्वारा संचालित हैं, जो 1936 और 1963 में टाटा स्टील से लीज पर ली गई भूमि पर स्थापित हैं.

फरवरी 2025 तक सचिव के नाम पर आता था बिल
स्कूलों में विद्युत आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड से ली गई थी, जिसका उपभोक्ता क्रमांक 0000685 और बी.पी. क्रमांक 0010023064 था.
अब तक विद्युत बिल गुजराती स्कूल के सचिव के नाम पर ही जारी होता था, जिसे नियमित भुगतान किया जाता रहा.

लेकिन हाल के महीनों में बिल को स्कूल ट्रस्टी के नाम पर भेजा गया है, जो समाज के वर्तमान प्रबंधन के अनुसार गैरकानूनी और आपत्तिजनक है.

‘फर्जी दस्तावेज़’ की बात, मामला न्यायालय में लंबित
अधिवक्ता पप्पू के अनुसार, सचिव अमीन से मिली जानकारी के अनुसार कथित ट्रस्टी द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे.

इस विवाद से जुड़ा टाइटल सूट (सिविल अपील संख्या 15/2025) कोर्ट ऑफ एंड सेशन जज, जमशेदपुर में विचाराधीन है.
ऐसी स्थिति में बिजली बिल सचिव की बजाय किसी अन्य के नाम पर भेजना, कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी और न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन माना गया है.

पूर्व सूचना के बिना जारी हुआ नया बिल
नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया है कि सचिव द्वारा कंपनी को पत्र दिए जाने के बावजूद, मार्च 2025 के महीने के लिए बिना पूर्व सूचना या सहमति के ट्रस्टी के नाम पर बिल जारी किया गया.

यह कृत्य न केवल मनमाना और प्रशासनिक लापरवाही है, बल्कि इसे षड्यंत्र, धोखाधड़ी और छल का आपराधिक कृत्य भी बताया गया है.

वर्षों से चल रहा है प्रबंधन विवाद
गौरतलब है कि इन स्कूलों के प्रबंधन को लेकर श्री गुजराती समाज और जैन गुजराती समाज के बीच कई वर्षों से विवाद चल रहा है.

अब यह मामला कानूनी पटल पर गंभीर होता जा रहा है.
टाटा स्टील द्वारा समयसीमा के भीतर जवाब नहीं दिए जाने की स्थिति में शिकायतकर्ता ने न्यायालय में याचिका दायर करने की चेतावनी दी है.

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