
जमशेदपुर: टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन (कार्यकारिणी) को झारखंड सरकार के श्रम विभाग से एक बार फिर संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई है. यूनियन का नाम तीसरी बार “रजिस्टर बी” में दर्ज कर लिया गया है, जिससे यूनियन की वैधता और अधिकारिक स्थिति को मजबूती मिली है.
श्रम विभाग ने दी संवैधानिक मान्यता
टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के महामंत्री आरके सिंह ने मंगलवार को प्रेसवार्ता में बताया कि हाल ही में संपन्न यूनियन चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी का गठन हुआ था. इसके उपरांत श्रम विभाग को “रजिस्टर बी” में नाम दर्ज करने हेतु आवेदन भेजा गया था. अब श्रम विभाग ने संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए यूनियन को तीसरी बार मान्यता प्रदान की है.
2017 से बनी यूनियन निभा रही संवैधानिक जिम्मेदारियाँ
उन्होंने बताया कि यूनियन वर्ष 2017 से अस्तित्व में है और लगातार निबंधित संविधान के अनुरूप सभी गतिविधियाँ संचालित कर रही है. नियमित रूप से कमेटी बैठकों, वार्षिक आम सभाओं तथा हर तीन वर्ष में पारदर्शी चुनाव प्रणाली के तहत समिति का गठन किया जाता है.
यूनियन को मिली संवैधानिक ताकत
यूनियन के सलाहकार प्रवीण सिंह ने कहा कि संवैधानिक रूप से निर्वाचित कार्यकारिणी का “रजिस्टर बी” में दर्ज होना एक बड़ी उपलब्धि है. इससे यूनियन को मज़बूती मिलेगी और श्रमिकों के हित में कार्य करने की प्रक्रिया और प्रभावशाली होगी. आवश्यकतानुसार सरकार से सहयोग प्राप्त करने की राह भी सशक्त होगी.
विजय जुलूस में उमड़ा उत्साह
“रजिस्टर बी” में नामांकन की घोषणा के उपरांत टाटा मोटर्स गेट से यूनियन कार्यालय तक गाजे-बाजे के साथ एक भव्य जुलूस निकाला गया. इस दौरान जमकर आतिशबाजी की गई. यूनियन के महामंत्री आरके सिंह, सलाहकार प्रवीण सिंह सहित सभी पदाधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. कर्मचारियों और कमेटी सदस्यों की भारी भागीदारी रही.
18 अप्रैल को होगी कार्यकारिणी बैठक
महामंत्री आरके सिंह ने बताया कि यूनियन की कार्यकारिणी बैठक 18 अप्रैल को आयोजित की जाएगी. यह बैठक कई नीतिगत फैसलों के लिहाज़ से महत्वपूर्ण होगी.
सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए बड़ी राहत: मेडिक्लेम राशि दोगुनी
प्रेसवार्ता में महामंत्री ने बताया कि यूनियन एवं प्रबंधन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है. इसके तहत टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मेडिक्लेम (बीमा) की राशि 75,000 से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दी गई है. यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी.
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