West Singhbhum: 10 जून से 15 अक्टूबर तक NGT के बालू खनन पर लगा प्रतिबंध

चाईबासा: जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में आज जिला समाहरणालय परिसर अवस्थित सभागार में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में जिला उपायुक्त के द्वारा जानकारी दिया गया कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक NGT के द्वारा किसी भी प्रकार के बालू खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उपायुक्त के द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अवैध बालू का परिवहन कर रहे वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने अंचल क्षेत्र में बालू की स्टॉक की जानकारी प्राप्त करते हुए उसकी जाँच करगे अगर बालू का स्टॉक जांच में अवैध पाया जाता है, तो उसपर नियमसंगत कार्रवाई करते हुए उसका नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे साथ ही जिले के सभी क्रेशर प्लांट का नियमसंगत जाँच करने का निर्देश भी उपायुक्त के द्वारा दिया गया।

बैठक में मुख्य रूप से सभी डीएफओ, अपर उपायुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी सहित अन्य उपस्थित रहे।

 

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