Ramgarh: शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध : सिविल सर्जन

रामगढ़: उपायुक्त चंदन कुमार के आदेशानुसार तथा असैनिक शल्य चिकित्सक डॉ महालक्ष्मी प्रसाद एवं जिला नोडल पदाधिकारी डॉ तूलिका रानी के निर्देशानुसार जिले मे COTPA, 2003 अंतर्गत छापेमारी जारी है। सिविल सर्जन ने कहा की हमारे युवा को तंबाकू से बचाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि तंबाकू कंपनियां स्कूल कॉलेज के बच्चों को अपना टारगेट बनाते हुए अपना उत्पाद विक्री करवा रही है। जिले के सभी दुकानदार जो तंबाकू उत्पाद का विक्री करते है उन्हे अपने तंबाकू विक्री स्थल पर निम्न साइनेज 2 फुट × 1.5 फुट का प्रदर्शन करना अनिवार्य है साइनेज नहीं होने की स्थिति में अर्थदंड लिया जाएगा।

सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करना निषेध

सभी होटल मॉल पेट्रोल पंप और अन्य कार्यालय को धूम्रपान निषेध का साइनेज 2 फुट × 1.5 फुट का लगाना अनिवार्य है . साइनेज नहीं पाए जाने की स्थिति में 200 रुपये का अर्थदंड अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। तंबाकू नियंत्रण परामर्शी बिनय शर्मा के द्वारा बताया गया की सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करना निषेध है। इसका कारण भी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब सिगरेट और बीड़ी का सेवन करता है तो अपने आस-पास के लोगों को भी प्रभावित करता है।

हृदय रोग को बड़ी तेजी से से बढ़ा रहा

इसे अप्रत्यक्ष धूम्रपान कहा जाता है जिसमे कोई व्यक्ति न चाहते हुए भी सिगरेट बीड़ी के धुएं से ग्रहण करता है। सिगरेट बीड़ी का धुआँ लोगों में हृदय रोग को बड़ी तेजी से से बढ़ा रहा है। तंबाकू का कोई भी पदार्थ का सेवन हृदय को कमजोर करता है और हृदय संबंधित बीमारी होता है। टी बी, अस्थमा, अलसर, तथा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तंबाकू के सेवन करने वालों को हो रही है। तंबाकू से स्नायुबल कमजोर होता है जिसके कारण लोगों में कार्य करने की क्षमता में कमी आ रही है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में कोई भी दुकानदार द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचना वर्जित है अन्यथा कानूनी कारवाई की जाएगी।

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