Kharagpur : ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाओं में संलिप्तत एक व्यक्ति को आरपीएफ पुलिस ने किया गिरफ्तार

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Kharagpur : खड़गपुर रेल मंडल के अधिकार क्षेत्र में ट्रेनों पर हाल ही में हुई पत्थरबाजी की घटनाओं के संबंध में, आरपीएफ पोस्ट/बालेश्वर और आरपीएफ पोस्ट/हिजली ने सेक्शन में कई छापे और तलाशी अभियान चलाए और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया ।  तथा दो किशोरों को हिरासत में लिया, जिन्होंने ट्रेनों पर हाल ही में हुई पत्थरबाजी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

सत्यनारायण साहू नामक  26 वर्षीय यूवक गिरफ्तार

सत्यनारायण साहू नामक  26 वर्षीय, हल्दीपाड़ा, नयापाड़ा, थाना-बस्ता और जिला-बालेश्वर का निवासी है, जिसे 27 मई को आरपीएफ पोस्ट/बालेश्वर द्वारा गिरफ्तार किया गया है, तथा उसके विरुद्ध रेलवे अधिनियम-1989 की धारा 155 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। उसने कबूल किया कि उसे ट्रेन के फुटबोर्ड के पास यात्रा करने वाले यात्रियों को डंडे या पत्थर से मारकर उनसे मोबाइल फोन चुराने/छीनने की आदत है। आगे की पूछताछ में उसने 06मई को चलती ट्रेन में पथराव की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

सीसीटीवी फुटेज से भी उनकी संलिप्तता की पुष्टि हुई

ट्रेन सं. 12822 (धौली एक्सप्रेस) और ट्रेन सं. 22895 (वंदे भारत एक्सप्रेस) पर पथराव की घटनाओं की जांच करते हुए, आरपीएफ पोस्ट/हिजली ने 26 मई को एल.सी. गेट सं. 17 के पास घात लगाकर गुप्त निगरानी की और दो किशोरों को संदिग्ध तरीके से झाड़ियों के पीछे छिपे हुए पाया। जब रेलवे पटरियों के पास उनकी उपस्थिति के बारे में पूछताछ की गई, तो दोनों किशोर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। परिवार के सदस्यों को बुलाया गया, और उनकी उपस्थिति में, दोनों किशोरों ने वंदे भारत ट्रेन और धौली एक्सप्रेस पर पथराव की घटना में अपनी संलिप्तता कबूल की। ​​24.05.2025 और 25.05.2025 के वंदे भारत ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज से भी उनकी संलिप्तता की पुष्टि हुई।

पांच वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है

सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करने के बाद, किशोर न्याय बोर्ड, पश्चिम मेदिनीपुर के आदेश के अनुसार, दोनों किशोरों को आगे की कार्रवाई के लिए बाल देखभाल संस्थान को सौंप दिया गया। किसी भी जानबूझकर किए गए कार्य से यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना, जैसे रेलगाड़ियों पर पत्थर फेंकना एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 153 के तहत पांच वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है।


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