- निर्धारित समय सीमा के बाद तेज ध्वनि में संगीत बजाने पर मामला दर्ज
जमशेदपुर : साकची थाना क्षेत्र स्थित धालभूम क्लब में 12 फरवरी की रात करीब 1:30 बजे तेज ध्वनि में डीजे बजाए जाने की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। निर्धारित समय सीमा के बाद संगीत बजाने की सूचना मिलते ही साकची थाना की टीम मौके पर पहुंची और डीजे बंद करने का निर्देश दिया। हालांकि आयोजकों द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर एएसआई प्रवीण लकड़ा के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मानगो के शंकोसाई रोड नंबर एक निवासी किशोर प्रसाद, सहारा सिटी मानगो के ऑर्गेनाइजर विशाल म्यूजिक उर्फ विशाल कुमार, डीजे मालिक गोलमुरी टुइलाडूंगरी लाइन नंबर 4 निवासी मुख्तार सिंह और जब्त वाहन को आरोपी बनाया है।
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चार डीजे, एम्प्लीफायर और पिकअप वैन जब्त, वैध कागजात नहीं दिखाए
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चार पीस डीजे, चार पीस एम्प्लीफायर और एक पिकअप वैन जब्त कर ली। पुलिस के अनुसार आरोपियों से डीजे संचालन से संबंधित वैध कागजात की मांग की गई, लेकिन वे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। नियमानुसार शादी, पार्टी या अन्य समारोह में डीजे बजाने की अनुमति रात 10 बजे तक ही मान्य है। निर्धारित समय के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नियमों का उल्लंघन माना जाता है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी।