
रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 25 मार्च को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इन निर्णयों में से प्रमुख निम्नलिखित हैं:
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में संशोधन
राज्य संचालित मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक 2025
इस विधेयक के गठन को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करना है.
वस्तु एवं सेवा कर (GST) में वृद्धि
निर्माण कार्य श्रेणी में GST दर में वृद्धि को लेकर जल संसाधन विभाग के कार्य संविदाओं में संबंधित भुगतान और अंतर राशि की स्वीकृति दी गई.
इन निर्णयों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार, विकास और सेवाओं के बेहतर कार्यान्वयन की दिशा में अहम कदम उठाए गए हैं.
झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली में संशोधन
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति से संबंधित नियमावली में प्रावधानित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के प्रावधान को एक बार की सुविधा के रूप में शिथिल करने की स्वीकृति दी गई.
सेवा नियमितीकरण
झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न न्यायादेशों और विभागीय नियमितीकरण समिति की अनुशंसा के अनुपालन में कुल 06 कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई.
आर्थिक योजनाओं पर स्वीकृति
वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी और 2025-26 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
शिक्षा क्षेत्र में सुधार
दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था प्रदान करने के लिए राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 50,000 सहायक आचार्य के पदों की स्वीकृति दी गई.
ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तृतीय चरण की स्वीकृति
ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तृतीय चरण के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सैद्धांतिक सहमति पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी.
झारखंड सचिवालय के सहायक / निजी सहायक के वेतन निर्धारण
छठे पुनरीक्षित वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में सचिवालय के सहायक और निजी सहायक के मूल कोटि के कर्मियों के वेतन निर्धारण हेतु पहले जारी संकल्प को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई.
झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्माण कार्य
पुलिस संगठन के अतिरिक्त गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के सभी संलग्न कार्यालयों के निर्माण कार्यों के लिए विभागीय संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
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