
हासन : देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को अदालत ने रेप और यौन उत्पीड़न के एक मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
प्रज्वल रेवन्ना पर 48 वर्षीय एक घरेलू सहायिका महिला के साथ यौन उत्पीड़न और उसके वीडियो प्रसारित करने का आरोप था। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए उन्हें अधिकतम सजा दी।
अप्रैल 2024 में कई महिलाओं ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। महिलाओं ने बताया था कि तत्कालीन सांसद ने उन्हें यौन कृत्यों के लिए मजबूर किया और उन घटनाओं के वीडियो भी बनाए।
23 अप्रैल 2024 को, जब हासन लोकसभा क्षेत्र में मतदान से तीन दिन पहले ये वीडियो सामने आए, तो मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा। विवाद के बीच रेवन्ना मतदान के अगले ही दिन जर्मनी रवाना हो गए थे। फिलहाल अदालत के इस फैसले को महिलाओं को न्याय मिलने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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