
जमशेदपुर: उपायुक्त के निर्देशानुसार धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजूमदार द्वारा कदमा क्षेत्र में स्थित डीबीएमएस स्कूल के निकट तम्बाकू उत्पादों की अवैध बिक्री के खिलाफ जांच अभियान चलाया गया. यह कार्रवाई सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 के अंतर्गत की गई, जिसके अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है.
मौके पर की गई दुकानों की जांच, नियम उल्लंघन पर कार्रवाई
कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मो. मंजर भी उपस्थित रहे. उन्होंने स्कूल परिसर के निकट स्थित दुकानों की बारीकी से जांच की. नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को पहले चेतावनी दी गई और दो दुकान संचालकों पर नियमानुसार जुर्माना भी लगाया गया.
बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन सख्त
एसडीएम शताब्दी मजूमदार ने स्पष्ट किया कि बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य की रक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. स्कूलों और कॉलेजों के आसपास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री बेहद गंभीर मामला है और प्रशासन इस पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगा.
आम नागरिकों से सहयोग की अपील
अनुमंडल पदाधिकारी ने आमजन से अपील की कि वे अपने आस-पास तम्बाकू से संबंधित किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी प्रशासन को दें. उन्होंने कहा कि समाज को तम्बाकू मुक्त बनाने में जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक है. यह अभियान अन्य क्षेत्रों में भी नियमित रूप से जारी रहेगा.
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