
चाईबासा: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर के मार्गदर्शन में आगामी 10 मई को चाईबासा व्यवहार न्यायालय और चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस संदर्भ में चक्रधरपुर अनुमंडल न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार सिंह ने न्यायिक पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को एक बैठक की.
लोक अदालत के माध्यम से सुलहनीय मामलों का निष्पादन
बैठक में अजय कुमार सिंह ने न्यायिक पदाधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए प्रेरित किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य सुलहनीय मामलों का त्वरित और सुलभ निष्पादन करना है, ताकि लोग मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कर सकें.
लोक अदालत में क्या मामलों का समाधान होगा?
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोग बैंकिंग संबंधी मामले, धारा 138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, भू अर्जन, सेवा संबंधी मामले, दीवानी मामले, राजस्व मामले, खनन संबंधित मामले, बिजली और पानी से संबंधित मामले, दूरभाष संबंधित मामले तथा उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित मामले प्री लिटिगेशन मोड पर समाधान कर सकते हैं.
बैठक में अपर मुख्य दंडाधिकारी कृष्णा लोहरा, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी पोड़ाहाट अंकित कुमार सिंह और प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी भी उपस्थित थे.
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