
देवघर: डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा पारित आदेश तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत गाइडलाइन के आलोक में देवघर जिलान्तर्गत सभी नदी बालू घाटों (कैटेगरी-1 सहित) रो मानसून सत्र (10 जून 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक) में बालू का उठाव पूर्णतः वर्जित रहेगी। इसके अलावा एनजीटी के निर्देश के आलोक में जिले के सभी सरकारी व पंचायत अधीन संबंधित बालू घाट संचालकों को आदेश दिया गया है कि जिलान्तर्गत नदी घाटों से बालू उठाव पूर्णतः बंद रखेगे, अन्यथा किसी तरह का नदी तल से बालू का उठाव होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि बालू घाटों से किसी भी स्थिति में बालू उठाव न हो।
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