
जमशेदपुर: जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जिले के सभी आपूर्ति पदाधिकारियों (MO) को निर्देश दिया है कि वे अयोग्य राशन कार्डधारियों की जांच तेजी से करें। जिन लोगों ने गलत तरीके से सरकारी राशन कार्ड बनवा रखा है, उन्हें 10 दिनों के भीतर खुद ही अपना कार्ड सरेंडर करना होगा। ऐसा नहीं करने पर प्रशासन कठोर कानूनी कदम उठाएगा।
ये लोग अब नहीं माने जाएंगे पात्र:
आयकर देने वाले (इनकम टैक्स पेयर)
सरकारी नौकरी या सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति
चार पहिया वाहन (कार, जीप आदि) रखने वाले
जिनके घर में एसी (AC) लगा हो
अन्य किसी भी अवांछित श्रेणी के व्यक्ति
क्या होगी सजा? नियम तोड़ने पर ये कार्रवाई होगी:
यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ या अंत्योदय कार्डधारी होते हुए भी सरकारी नियमों के विरुद्ध राशन ले रहा है, तो उसके खिलाफ ये सख्त कदम उठाए जाएंगे:
● आपराधिक मामला दर्ज होगा
● राशन की वसूली: राशन उठाने की तिथि से भू-राजस्व के बकाए की तरह बाजार दर पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूली की जाएगी।
● अगर वह व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है तो संबंधित विभाग द्वारा विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी
ऑफलाइन लेने वालों को मिलेगा सुनवाई का मौका
जिन्होंने ऑफलाइन तरीके से राशन लिया है, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। अगर 15 दिनों में जवाब नहीं दिया गया या दोषी पाए गए, तो उन्हें भी सजा का सामना करना होगा।
जिला प्रशासन का स्पष्ट संदेश है —
जरूरतमंदों का हक न छीना जाए। अगर आप अयोग्य हैं और फिर भी राशन ले रहे हैं, तो अब समय रहते कार्ड सरेंडर करें।
जिम्मेदार नागरिक बनें, नियमों का पालन करें!
अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी प्रखंड आपूर्ति कार्यालय से संपर्क करें।
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