compensation : नई कार की जगह डेंटिंग-पेंटिंग वाली गाड़ी बेचने पर एएसएल मोटर्स पर उपभोक्ता आयोग ने लगाया 2 लाख का जुर्माना 

चाईबासा : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पश्चिम सिंहभूम ने एक अहम फैसले में एएसएल मोटर्स और इसके सब-डीलर को उपभोक्ता को 2 लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। आयोग ने माना कि कंपनी द्वारा उपभोक्ता को बुक किए गए मॉडल से अलग वाहन की डिलीवरी की गई तथा गाड़ी में जंग और री-पेंटिंग जैसी खामियां पाई गईं, जो अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) का उदाहरण है। यह मामला चाईबासा के पुलहाटू निवासी दीपक कुमार ठाकुर ने दायर किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने 06 दिसंबर 2023 को टाटा नेक्सॉन स्मार्ट + S(P) मॉडल की कार की बुकिंग की थी, लेकिन उन्हें पुरानी और पेंट की हुई गाड़ी दी गई जिसमें दरवाजों पर जंग, पेंट छूटने और गियर की समस्या पाई गई। शिकायतकर्ता ने लगभग 19.86 लाख का मुआवजा का दावा किया था। आयोग ने सबूतों, फोटोग्राफ्स और गवाहों के बयान के आधार पर पाया कि डीलर और सब-डीलर ने उपभोक्ता को अलग मॉडल की गाड़ी दी और बिक्री से पहले वाहन को पेंट किया गया, जो उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। आय़ोग ने एएसएल मोटर्स (आदित्यपुर) और एएसएल मोटर्स (चाईबासा) को संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता को 2 लाख की क्षतिपूर्ति 45 दिनों के भीतर करने का आदेश दिया. तय समय पर भुगतान नहीं करने पर 9% वार्षिक ब्याज भी अतिरिक्त देना होगा।

इसे भी पढ़ें : Jamshedpur: पूर्वी सिंहभूम में अपात्र राशनकार्डधारियों की पहचान, 20 हजार से अधिक नाम हटाए गए

Spread the love

Related Posts

Saraikela: किराना दुकान में चोरी का राज खुला, तीन आरोपी गिरफ्तार

सरायकेला:  राजनगर थाना पुलिस ने किराना दुकान में हुई चोरी का सफल खुलासा कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चोरी की यह घटना सामने आने के बाद दुकान मालिक…

Spread the love

Jamshedpur: टेल्को पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 35 ग्राम अफीम के साथ दो युवक गिरफ्तार

जमशेदपुर:  टेल्को थाना क्षेत्र के मनीफिट मैदान के पास पुलिस को बड़ी सफलता मिली। टाइगर मोबाइल में तैनात जवान तबरेज़ आलम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए…

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *