Chaibasa: होली और रमज़ान के मद्देनजर खाद्य पदार्थों का हुआ निरीक्षण, 3 दुकानों पर लगा जुर्माना

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त के निर्देशानुसार, आगामी होली पर्व और रमज़ान महीने के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद द्वारा चाईबासा स्थित विभिन्न रेस्टोरेंट्स और रिटेलर्स का निरीक्षण किया गया. यह निरीक्षण खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया.

रेस्टोरेंट्स और दुकानों का निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान, मधु बाजार स्थित कांटा चम्मच रेस्टोरेंट में फ्रीज में गंदगी और मिलावटी पनीर पाया गया. इस पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया और लगभग 4 किलो मिलावटी पनीर को नष्ट कर दिया गया.

इसके अलावा, चौधरी स्टोर से हल्दी और गुड़ का नमूना लिया गया, जो जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जाएंगे. न्यू जम जम होटल और फरहत ट्रेडिंग में फूड लाइसेंस तो वैध पाए गए, लेकिन इन्हें प्रदर्शित नहीं किया गया, जिसके चलते इन्हें चेतावनी दी गई और एक दिन के भीतर लाइसेंस प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया.

साथ ही गंभीर मामलों पर जुर्माना और कार्रवाई

सदर बाजार स्थित बियोंड टेम्पटेशन में गंदगी और एक्सपायर्ड सामग्री मिलने पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया. डीके कॉफी बार एंड रेस्टोरेंट में कीचन में अत्यधिक गंदगी और पांच किलो मिलावटी पनीर पाया गया, जिसे नष्ट कर ₹25,000 का जुर्माना लगाया गया.

द बर्गर कंपनी, ऐपी आवर्स, MB रिटेल स्टोर, LM ट्रेडर्स, और पंकज ट्रेडर्स से नमूने लिए गए, जिनमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और जीरा शामिल हैं. ये नमूने भी जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे जाएंगे.

स्वच्छता और गुणवत्ता पर सख्त निर्देश

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने होली और रमज़ान के दौरान सभी खाद्य-पेय पदार्थ बेचने वाले कारोबारियों से स्वच्छता बनाए रखने, एप्रोन और ग्लव्स पहनकर खाना बनाने, और कच्चे खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट की जांच करने की अपील की. इसके अतिरिक्त, रंगों के प्रयोग में विशेष सावधानी बरतने और खाद्य सामग्री को ठीक से ढककर रखने की भी निर्देश दिए गए.

सख्त चेतावनी: कार्रवाई की तैयारी

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी खाद्य कारोबारियों और ठेला-खोमचा संचालकों को चेतावनी दी है कि यदि निरीक्षण में फूड लाइसेंस प्रदर्शित नहीं हुआ, मिलावटी खाद्य सामग्री पाई गई या प्रतिबंधित सामग्री बेची गई तो संबंधित के खिलाफ अर्थदंड और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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