जमशेदपुर: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव-2025 को लेकर समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सही अनुपालन सुनिश्चित करना था।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की चुनाव-संबंधी प्रचार सामग्री — जैसे पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट, पर्चा या फ्लेक्स — की छपाई करने से पहले उस पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम, पता और संख्या अंकित करना अनिवार्य है। साथ ही, प्रत्येक सामग्री की एक प्रति संबंधित राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा कराना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रचार सामग्री मुद्रक या प्रकाशक के नाम के बिना छापी जाती है, तो यह लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क का उल्लंघन माना जाएगा। नियम अनुसार कार्रवाई में छह महीने तक की सजा और प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करना शामिल है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी प्रेस संचालकों को यह भी निर्देश दिया कि कोई भी सामग्री फर्जी नाम या बिना अनुमोदन के किसी उम्मीदवार या दल के पक्ष में न छापे। साथ ही राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों के अभिकर्ता प्रचार सामग्री का पूर्व प्रमाणीकरण जिला जनसंपर्क कार्यालय के एमसीएमसी कोषांग में कराएं। जिला प्रशासन ऐसी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो।
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
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