
चांडिल : अंचल अधिकारी चांडिल को अनुसूचित क्षेत्र ग्राम शहरबेड़ा के ग्राम सभा सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा अंचल अधिकारी को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया।
ग्राम प्रधान बैठक बुला सकता है
अनुसूचित क्षेत्र शहरबेड़ा में ग्राम सभा सदस्य द्वारा अवगत कराना हैं कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 धारा 8(3) के तहत् अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा के अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्यों द्वारा किया जाएगा जो परंपरा से प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो जो ग्राम प्रधान यथा मांझी, मुंडा, लाया, पाहन, या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो मान्यता को प्राप्त है।
पंद्रह दिन का समय दिया गया
चांडिल प्रखण्ड सह अंचल क्षेत्र के आसनबनी पंचायत अंतर्गत ग्राम-शहरबेड़ा के श्री रविन्द्र नाथ तंतुबाई गैर अनुसूचित जनजाति ग्राम प्रधान को पद से निरस्त कर नियमानुसार पारंपरिक रीति-रिवाज से मान्यता प्राप्त व्यक्ति को नया ग्राम प्रधान अनुसूचित जनजाति को मनोनीत/समर्थित हेतु पंद्रह दिन का समय दिया गया तथा ग्राम प्रधान का मानदेय अथवा प्रोत्साहन राशि तत्काल बन्द करने का आग्रह है अन्यथा ग्राम सभा सदस्य सक्षम न्यायालय जाने के लिए बाध्य होगा तथा अधिकारी के कार्य लापरवाही आदि संबंधित मामले दर्ज कराया जाएगा। मौके पर बाबु राम सोरेन,बासुदेव प्रमाणिक, गुरुपद सिंह सरदार, चंद्र भूषण सिंह लाया , पंकज हेम्ब्रम, निमाई सिंह।