Saraikela: वर्दी में नहीं तो सवारी नहीं, ऑटो चालकों को मिले स्पष्ट निर्देश

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सरायकेला:  जिला परिवहन कार्यालय सरायकेला-खरसावाँ द्वारा शुक्रवार को आदित्यपुर क्षेत्र स्थित ऑटोक्लस्टर टोल ब्रिज रोड पर एक विशेष सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया. इस अभियान का नेतृत्व जिला परिवहन पदाधिकारी गिरजा शंकर महतो ने किया.

इस दौरान दोपहिया और तिपहिया वाहनों की सघन जांच की गई. ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन निबंधन प्रमाणपत्र, बीमा और परमिट जैसे अनिवार्य दस्तावेजों की समीक्षा की गई. जिन चालकों के पास उपयुक्त कागजात नहीं पाए गए, उन्हें चेतावनी दी गई और जल्द से जल्द दस्तावेज अद्यतन कराने के निर्देश दिए गए.

डीटीओ महतो ने स्पष्ट किया कि सभी वाहन चालकों को निबंधन प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट हमेशा साथ रखना अनिवार्य है. साथ ही, परमिट के बिना वाहन परिचालन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई.

उन्होंने चालकों से वर्दी पहनकर वाहन चलाने, तय मानकों के अनुरूप सवारी ढोने और सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया.

अधिकारियों ने तिपहिया वाहनों के चालकों को स्पष्ट किया कि निर्धारित सीमा से अधिक सवारी बैठाना मोटरयान अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है. इससे न केवल कानून का उल्लंघन होता है, बल्कि सड़क पर यात्रियों की जान भी खतरे में पड़ती है.

 

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