जमशेदपुर: जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को पत्र लिखकर अवैध 0.45 बोर ग्लॉक पिस्तौल रखने, बेचने और इसका लाइसेंस जारी करने वालों के खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई की मांग की। सरयू राय ने पत्र में उल्लेख किया कि हाल ही में प्रकाशित एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में “पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की 18 लाख की प्रतिबंधित ग्लॉक पिस्टल जब्त” शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की पहल विलंब से सही, पर पर्याप्त नहीं है।
सरयू राय ने इंडियन आर्म्स एक्ट-1959 की धारा 25 का हवाला देते हुए बताया कि प्रतिबंधित आग्नेयास्त्र रखना, बेचना और लाइसेंस जारी करना दंडनीय अपराध है।
अवैध हथियार रखने पर 5 से 10 साल की जेल और जुर्माना
प्रस्तावित संशोधन के अनुसार सजा 7 साल से 24 साल तक बढ़ाई जा सकती है
सरयू राय ने कहा कि 28 अप्रैल 2023 को उन्होंने उपायुक्त को पत्र लिखकर अवैध आग्नेयास्त्र धारक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने इसके पहले भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, बंगाल के गृह विभाग, पुलिस महानिरीक्षक आदि को जानकारी दी थी। उपायुक्त द्वारा पिस्तौल जब्त किए जाने के बाद अब यह आवश्यक है कि आर्म्स एक्ट के तहत अवैध धारक, इसे बेचने वाले और लाइसेंस जारी करने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाए।
सरयू राय ने स्पष्ट किया कि कोई अपराधी इसलिए क़ानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकता कि वह मंत्री पद पर है। उन्होंने प्रशासन से उम्मीद जताई कि अवैध ग्लॉक पिस्तौल रखने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाकर कर्तव्यपरायणता और कानून के प्रभुत्व को दिखाया जाएगा।
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