Controversial decisions : SC ने इलाहाबाद HC के फैसले पर लगाई रोक

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादास्पद फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि एक नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अपराध के दायरे में नहीं आता. यह मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में 2021 में हुई एक घटना से जुड़ा है, जिसमें दो आरोपियों, पवन और आकाश, पर 11 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को “पूरी तरह से असंवेदनशील” करार देते हुए इसकी कड़ी आलोचना की और इस पर स्वत: संज्ञान लिया.

इसे भी पढ़ें : Mental health : झारखंड में कुल आबादी का 11.6 प्रतिशत लोग मानसिक रोग के शिकार : डॉ. दीपक गिरी


There is no ads to display, Please add some
Spread the love

Related Posts

Jamshedpur : जुगसलाई में बड़ी वारदात की साजिश नाकाम, चार आरोपी गिरफ्तार; दो लोडेड हथियार समेत भारी मात्रा में कारतूस बरामद

दुर्गापूजा के दौरान हत्या, डकैती और फायरिंग कर कारोबारियों में दहशत फैलाने की थी योजना, बिहार से शूटर बुलाने का खुलासा; भुवनेश्वर में बिल्डर की सुपारी लेकर हत्या करने की…

Spread the love

Jamshedpur : दुर्गा पूजा से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध पिस्टल के साथ शातिर अपराधी सुकू कर्मकार हुआ गिरफ्तार

सीतारामडेरा के पांडेय घाट से हुई गिरफ्तारी, माशूक मनीष गैंग से जुड़ा बताया जा रहा आरोपी; शहर के तीन थाना क्षेत्रों में दर्ज हैं आपराधिक मामले जमशेदपुर : दुर्गा पूजा…

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this Page

Slide-In Box help you to share the page on the perfect time