
अपात्र राशन कार्डधारियों पर कार्रवाई की तैयारी, पकड़ें जाने पर सूद समेत होगी वसूली
जमशेदपुर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े सभी लाभुकों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है. इसके लिए 28 फरवरी तक की तिथि निर्धारित की गई है. उक्त तिथि के बाद ई-केवाईसी बंद कर जाएगी. साथ ही इससे वंचित लाभुक के खाद्यान्न उठाव पर रोक लगा दी जाएगी. उक्त जानकारी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राहुल जी आनंद जी तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी ने दी. दोनों बताया कि उक्त योजना से जुड़े शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के सभी राशन कार्डधारी अपने पीडीएस संचालक से संपर्क कर राशन कार्ड में उल्लेखित परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी जरूर करायें अन्यथा आने वाले समय में खाद्यान्न उठाव नहीं कर सकेंगे. वहीं, अपात्र राशन कार्डधारियों से भी कार्ड सरेंडर करने की अपील की गई है. अन्यथा जांच के क्रम में पकड़े जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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अयोग्य लाभार्थियों के खिलाफ होगी दण्डात्मक कार्रवाई
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि वैसे परिवार जिन्हें किसी कारणवश पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार (पीएचएच) अथवा अंत्योदय परिवार (एएवाई) की श्रेणी का राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका है. लेकिन वे उपरोक्त राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं. वैसे लोग अपना राशन कार्ड खाद्य आपूर्ति विभाग में जमा कर दें. अन्यथा जांच में पकड़ने जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. यहीं नहीं यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के अधीन निर्धारित श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है. लेकिन गलत सूचना देकर कार्ड प्राप्त कर लिया है तथा खाद्यान्न का उठाव कर रहा है तो वैसे लोगों से उठाए गए राशन बाजार मूल्य के साथ वसूली होगी साथ ही 12 प्रतिशत अतिरिक्त वार्षिक ब्याज जोड़ा जाएगा. दोनों ने बताया कि अगर कार्डधारी भारत सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्, उद्यम, प्रक्रम उपक्रम, अन्य स्वायत्त निकास जैसे विश्वविद्यालय, नगर निकाय इत्यादि में नियोजित हो तो उपरोक्त के अलावा उस पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी. वहीं ऑफलाइन खाद्यान्न का उठाव करने वालों का पक्ष सुनकर कार्रवाई की जाएगी.
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