
जमशेदपुर : विश्व वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), जमशेदपुर द्वारा एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन शहर के ओल्ड एज होम में किया गया. यह कार्यक्रम नालसा और झालसा के निर्देशानुसार बुज़ुर्गों के अधिकारों की रक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया.
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डालसा सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि भारत में वृद्धजनों के संरक्षण हेतु कई विधिक प्रावधान उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023” के अनुसार माता-पिता यदि आत्मनिर्भर नहीं हैं तो वे धारा 144(1)(d) के तहत अपनी संतान—चाहे पुत्र हो या पुत्री—से भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं.
उन्होंने जोर देकर कहा कि नैतिकता और भारतीय संस्कृति भी संतान पर अपने माता-पिता की देखभाल का कर्तव्य डालती है. यह अधिकार धर्म, लिंग या वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना सब पर लागू होता है. यहां तक कि कोई विधवा सौतेली मां भी अपने सौतेले पुत्र से भरण-पोषण का दावा कर सकती है.
विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ मध्यस्थ अधिवक्ता के.के. सिन्हा ने वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम, 2007 की व्याख्या करते हुए बताया कि कोई भी संतान यदि अपने माता-पिता को त्याग देती है या देखभाल नहीं करती, तो उसे तीन माह तक की जेल या 5000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम जमानती और संज्ञानात्मक अपराधों की श्रेणी में आता है. साथ ही राज्य सरकारों को इसकी निगरानी और मूल्यांकन करने की ज़िम्मेदारी दी गई है. उन्होंने कहा कि बुज़ुर्ग महिलाओं के प्रति उपेक्षा या हिंसा अब नैतिक नहीं, कानूनी अपराध है.
कार्यक्रम के दौरान ओल्ड एज होम में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी व्यावहारिक समस्याएं साझा कीं. डालसा सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए 15 दिनों के भीतर व्यक्तिगत निरीक्षण का आश्वासन दिया.
इस जागरूकता कार्यक्रम में डालसा के प्रधान सहायक संजय कुमार, पीएलवी प्रकाश मिश्रा, संजय तिवारी, नागेन्द्र कुमार, दिलीप जायसवाल, आशीष प्रजापति, सुनीता कुमारी और सुनीता झा की सक्रिय भागीदारी रही. बड़ी संख्या में वृद्ध महिला-पुरुषों ने भी कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया.
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