अब ट्रेन में भी नहीं ले जा सकेंगे Extra Luggage, 1337 रेलवे स्टेशनों पर लग रही हैं Weight मशीनें

नई दिल्ली:  अब ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अपना लगेज नियमों के अनुसार ही रखना होगा। देशभर के 1337 रेलवे स्टेशनों पर लगेज तौलने की मशीनें लगाई जा रही हैं। तय सीमा से अधिक वजन ले जाने वालों को अब भारी-भरकम छह गुना जुर्माना भरना पड़ेगा।

किस क्लास में कितना सामान फ्री?
AC फर्स्ट क्लास – 70 किलो तक फ्री, 15 किलो अतिरिक्त छूट, 65 किलो पार्सल वैन में बुक कर सकते हैं।
AC सेकेंड क्लास – 50 किलो फ्री, 10 किलो छूट, 30 किलो पार्सल वैन में।
थर्ड AC / AC चेयरकार – 40 किलो फ्री, 10 किलो छूट, 30 किलो पार्सल वैन में।
स्लीपर क्लास – 40 किलो फ्री, 10 किलो छूट, 70 किलो पार्सल वैन में।
सेकेंड / जनरल क्लास – 35 किलो फ्री, 10 किलो छूट, 60 किलो पार्सल वैन में।

सूटकेस का साइज भी तय
सामान्यतः अधिकतम आकार 100 x 60 x 25 सेमी तक मान्य।
AC 3 टियर और चेयरकार में अधिकतम आकार 55 x 45 x 22.5 सेमी तक ही।
बड़े साइज का सामान केवल ब्रेक वैन से भेजा जा सकता है, न्यूनतम शुल्क ₹30।

जुर्माने का हिसाब
यदि यात्री अतिरिक्त सामान बुक नहीं करता और पकड़ा जाता है तो उसे सामान की बुकिंग राशि का 6 गुना जुर्माना भरना होगा।
उदाहरण: 40 किलो अतिरिक्त सामान के साथ 500 किमी यात्रा पर बुकिंग शुल्क ₹109 है। लेकिन बिना बुकिंग पकड़े जाने पर यात्री को ₹654 जुर्माना देना होगा।

 

 

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