मानगो के लक्ष्मण नगर में अंचलाधिकारी ने मकान तोड़ने का दिया नोटिस

गरीब और कमजोर के ऊपर शक्ति परीक्षण कर रहा है जिला प्रशासन – विकास सिंह.

 

जमशेदपुर : मानगो लक्ष्मण नगर में मानगो के अंचलाधिकारी ने रोज कमाने खाने वाले लोगों को मकान तोड़ने की नोटिस दिया है .  नोटिस में लिखा गया है कि 28 जनवरी तक अगर मकान खाली नहीं किया गया तो मकान को गीरा दिया जाएगा. लक्ष्मण नगर पहुंचे भाजपा के पूर्व नेता विकास सिंह को स्थानीय लोगों ने बताया की वे लोग रोज कमाने खाने वाले है और लगभग 30 वर्षों से तिनका-तिनका जोड़कर अपना आशियाना बना कर अपने परिवार के साथ यहां रह रहे हैं . ऐसे में अचानक अंचलाधिकारी द्वारा नोटिस देकर उन्हें उजाड़ने का काम किया जा रहा है.

इसे भी पढ़ें : जिला परिवहन पदाधिकारी ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह पर टेम्पो चालकों को किया जागरूक

 

निरंकुश शासन के खिलाफ लड़ाई अब सीधे होगी – विकास सिंह

पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि सरकार के द्वारा गरीबों का आशियाना छीन कर इस स्थान पर जनकल्याणकारी योजना के तहत कुछ बनाया भी नहीं जा रहा है. इनके रहने से सरकार को क्या परेशानी है. ये लोग समय पर बिजली, पानी और होल्डिंग टैक्स का भुगतान करते है. विकास सिंह ने कहा कि यह कैसा देश है जहां दो कानून चल रहा है.  नया पुरुलिया रोड में मानगो थाने के बगल में खुलेआम बीच सड़क में कांग्रेस पार्टी का कार्यालय चल रहा है जो किसी भी जिले के अधिकारी के साथ-साथ विधायक और सांसद को नहीं दिख रहा है और जो बस्ती के अंदर इज्जत से रह कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें डरा धमका कर उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है.  निरंकुश शासन के खिलाफ लड़ाई अब सीधे होगी अंजाम कितना भी बड़ा और नुकसान देय क्यों ना हो.

इसे भी पढ़ें : भू-माफियाओं ने रैयती जमीन में गाड़े गये पिलर को तोड़ा, पीड़ित ने पुलिस से लगायी न्याय की गुहार  

 

Spread the love

Related Posts

Chaibasa : नशे के अवैध कारोबार पर सख्ती के निर्देश, NCORD की बैठक में उपायुक्त ने दिए कार्रवाई के आदेश

चाईबासा : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में नार्कोटिक्स समन्वय समिति (NCORD) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी,…

Spread the love

Jamshedpur : विशेष उत्पाद न्यायालय से ईएसआई अस्पताल आदित्यपुर में सीएमओ के पद पर कार्यरत डॉक्टर अभिषेक मुंडू बरी

जमशेदपुर : बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दर्ज एक मामले में विशेष उत्पाद न्यायालय, पटना ने सभी साक्ष्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरांत डॉ. अभिषेक…

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this Page

Slide-In Box help you to share the page on the perfect time