आइजोल: मिजोरम सरकार ने राज्य में भीख मांगने की प्रथा पर सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को विधानसभा ने ‘प्रोहिबिशन ऑफ बेग्गरी बिल, 2025’ को मंजूरी दे दी। इसके बाद सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगना पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा।
जरूरतमंदों के लिए बनेगा बोर्ड
नए कानून के तहत सरकार एक राहत और पुनर्वास बोर्ड का गठन करेगी। इसका काम जरूरतमंद लोगों की पहचान करना और उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना होगा।
बिल के प्रावधानों के अनुसार, राज्य में रिसीविंग सेंटर खोले जाएंगे। यहां जरूरतमंद लोगों को अस्थायी आश्रय और सहयोग प्रदान किया जाएगा, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
सामाजिक सुरक्षा की दिशा में पहल
इस कानून को मिजोरम में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और भीख मांगने की प्रवृत्ति खत्म करने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे समाज में आत्मनिर्भरता और गरिमा को बढ़ावा मिलेगा।
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