गुवा: गुवा सेल प्रबंधन ने क्षेत्र के विस्थापित परिवारों को नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों के भीतर बिरसा नगर-2 स्थित नवनिर्मित वास स्थल में प्रवेश करने का निर्देश दिया है। सेल की ओर से बताया गया कि यह निर्णय 7 अक्टूबर को जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था। जिन परिवारों को पहले ही आवंटन आदेश मिल चुके हैं, उन्हें अब समय पर नए घरों में शिफ्ट होना होगा।
प्रबंधन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ ‘लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971’ के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेल संपदा विभाग ने बताया कि आवंटन आदेश और चाबियाँ किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय के दौरान प्राप्त की जा सकती हैं।
सूचना के अनुसार, नानक नगर के 84, बीबीसी सब स्टेशन क्षेत्र के 22 और जाटा हाटिंग क्षेत्र के 23 परिवारों को बिरसा नगर-2 में नवनिर्मित आवास आवंटित किए गए हैं। सेल प्रबंधन ने कहा कि विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है ताकि सभी को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराया जा सके।
इसे भी पढ़ें :