
देवघर: झारखंड के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को होल्डिंग टैक्स में बड़ी राहत दी जा रही है। यदि नागरिक 30 जून 2025 से पहले अपना होल्डिंग टैक्स जमा करते हैं, तो उन्हें ऑनलाइन भुगतान पर अधिकतम 15% तक की छूट मिल सकती है। ऑनलाइन भुगतान पर अधिकतम 15% की छूट जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भुगतान पर 12.5% तक की छूट, डोर टू डोर कलेक्शन के तहत भुगतान पर 10% तक की छूट दी जा रही है।
2.5% छूट का लाभ पूरे साल लिया जा सकता है
छूट की श्रेणियों में सामान्य आवासी, खाली ज़मीन के मालिक को डोर टू डोर 5%, जन सुविधा केंद्र के तहत 7.5% और ऑनलाइन पर 10% की छूट दी जा रही है। विशेष श्रेणी के मालिक (महिला, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग, सशस्त्र बल के सदस्य, ट्रांसजेंडर को डोर टू डोर में 10%, जन सुविधा केंद्र के माध्यम से 12.5% और ऑनलाइन भुगतान करने पर 15% की छूट दी रही है। इसमें शर्त है कि होल्डिंग टैक्स में एक ही मालिक का नाम होना चाहिए। जन सुविधा केंद्र में जाकर भी टैक्स जमा किया जा सकता है और 2.5% छूट का लाभ पूरे साल लिया जा सकता है।
ऐसे करें ऑनलाइन भुगतान
वेबसाइट ब्राउज़ करें-suda.jharkhand.gov.in
ULB (नगर निकाय) का नाम चुनें
वार्ड नंबर और होल्डिंग नंबर दर्ज करें
भुगतान करें