ओलंपिक विजेता Sushil Kumar की जमानत रद्द, गवाहों को खतरा – 1 हफ्ते में सरेंडर का आदेश

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने सागर धनकड़ हत्या केस में आरोपी और ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।

पिता की याचिका पर सुनवाई
सागर के पिता अशोक धनकड़ ने दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच के सामने वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ मृदुल ने तर्क दिया कि सुशील की रिहाई से गवाहों को खतरा है।

सुशील की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि गवाहों के परीक्षण में हो रही देरी उनकी गलती नहीं है और इसी आधार पर जमानत रद्द नहीं होनी चाहिए।

हाई कोर्ट का आदेश रद्द
कोर्ट ने सागर के पिता की दलील को सही मानते हुए 4 मार्च 2025 को हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने उस समय मुकदमे की धीमी रफ्तार और गवाहों के परीक्षण में देरी को देखते हुए जमानत दी थी।

मामला क्या है
4 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में पूर्व जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियन सागर धनकड़ पर हमला हुआ था। आरोप है कि सुशील कुमार ने आपसी विवाद के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर सागर की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई।

 

 

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