जमशेदपुर: पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का आयोजन 18 मई, रविवार को किया जाएगा. पूर्वी सिंहभूम जिले में परीक्षा के लिए 12 केंद्र निर्धारित किए गए हैं. इस परीक्षा में कुल 7507 परीक्षार्थी शामिल होंगे.
परीक्षा पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक आयोजित की जाएगी. इसे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराया जाएगा. परीक्षार्थियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली से दर्ज की जाएगी.
परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रोक
परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, डिजिटल डायरी, पेजर या लॉग टेबल आदि का प्रयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा.
जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया है कि परीक्षा में कदाचार और व्यवधान को रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता है.
तैयारी की समीक्षा के लिए हुई उच्च स्तरीय बैठक
परीक्षा की निष्पक्षता और विधि-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए समाहरणालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजूमदार ने की.
बैठक में सभी केंद्राधीक्षकों, उड़नदस्ता अधिकारियों, गश्ती दंडाधिकारियों एवं नोडल पदाधिकारियों ने भाग लिया. परीक्षा संचालन को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त बनाए रखने के निर्देश दिए गए.
प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक स्ट्रैटिक दंडाधिकारी और एक उड़नदस्ता अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो पूरे समय सतर्क रहेंगे.
परीक्षा इन 12 केंद्रों पर आयोजित होगी
सभी परीक्षा केंद्र जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में स्थित हैं. ये केंद्र निम्नलिखित हैं:
एल.बी.एस.एम कॉलेज
करीम सिटी कॉलेज
कोऑपरेटिव कॉलेज
दयानंद पब्लिक स्कूल
ग्रेजुएट कॉलेज
जे.के.एस इंटर कॉलेज ऑफ कॉमर्स
गुरुनानक हाई स्कूल
आर.के.एम लेडी इंदिरा हाई स्कूल
ए.बी.एम कॉलेज
आदिवासी प्लस टू हाई स्कूल
शारदामणी गर्ल्स हाई स्कूल
सिस्टर निवेदिता हाई स्कूल
परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू होगी निषेधाज्ञा
धालभूम अनुमंडल प्रशासन ने परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश भारतीय न्याय संहिता (B.N.S.S.) के तहत प्रभावी रहेगा.
इस दौरान कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, लाठी (बूढ़ा एवं अपंग को छोड़कर), भाला, गड़ासा, चाकू या अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा. बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग निषिद्ध होगा.
परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह पांच से अधिक लोगों के समूह में एकत्र नहीं हो सकते. केवल नियुक्त पदाधिकारी, पर्यवेक्षक, परीक्षार्थी और सुरक्षाबल ही इस क्षेत्र में उपस्थित रहेंगे.
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