
नई दिल्ली: देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह पद खाली हो गया है। अब 9 सितंबर 2025 को नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
नामांकन की प्रक्रिया शुरू
चुनाव आयोग के मुताबिक:
नामांकन की आखिरी तारीख: 21 अगस्त
नामांकन पत्रों की जांच: 22 अगस्त
नाम वापसी की अंतिम तिथि: 25 अगस्त
धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से दिया था इस्तीफा
धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था। हालांकि, भारतीय संविधान के अनुसार अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल के बीच होता है, तो नव निर्वाचित व्यक्ति को पूरा पांच साल का कार्यकाल मिलता है।
कौन बन सकता है उपराष्ट्रपति? जानिए योग्यता
उपराष्ट्रपति बनने के लिए ये योग्यताएं जरूरी हैं:
भारत का नागरिक होना चाहिए
उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए
राज्यसभा सदस्य बनने की पात्रता होनी चाहिए
उम्मीदवार किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए
वोट कौन देगा? जानिए पूरा गणित
उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिलकर करते हैं। इस बार:
लोकसभा की 1 सीट और राज्यसभा की 5 सीटें खाली हैं
कुल 786 सांसद वोट डालने के पात्र हैं
394 वोट जीत के लिए जरूरी हैं
एनडीए के पास 422 सांसदों का समर्थन है, इसलिए उनका उम्मीदवार लगभग विजयी माना जा रहा है।
गुप्त मतदान और प्राथमिकता आधारित वोटिंग
यह चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से होगा, जिसमें सांसद प्राथमिकता क्रम के अनुसार वोट देते हैं। इसमें दल-बदल कानून लागू नहीं होता, इसलिए सांसद अपनी पसंद के अनुसार वोट कर सकते हैं।
इसे भी पढ़ें : Trump की Tariff चेतावनी के बीच दूसरी बार अमेरिका जाएंगे पाकिस्तानी सेना प्रमुख, बढ़ती साझेदारी के संकेत