आदित्यपुर: आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के उन भवन मालिकों के लिए यह खबर अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभी तक होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया है. निगम ने ऐसे बकायेदारों को अंतिम चेतावनी जारी की है. यदि तीन दिनों के भीतर यह टैक्स नहीं भरा जाता, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
कानूनी कदम और संपत्ति की कुर्की
निगम प्रशासक रवि प्रकाश के निर्देश पर निगम की राजस्व शाखा ने बकायेदारों की सूची तैयार की है. निगम ने साफ किया है कि निर्धारित समय सीमा में टैक्स का भुगतान नहीं करने पर संबंधित भवन मालिकों के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
यदि किसी भवन मालिक पर एक लाख रुपये या उससे अधिक का टैक्स बकाया है, तो उनके बैंक खाते को फ्रीज किया जाएगा. इसके अलावा, संबंधित बकायेदारों के खिलाफ बॉडी वारंट जारी किया जाएगा और उनकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी. इतना ही नहीं, बकायेदार अपनी संपत्ति का बिक्री भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बिक्री पर भी रोक लगा दी जाएगी.
कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिए यह कड़ी कार्रवाई आवश्यक हो गई है. जिन बकायेदारों को यह अंतिम नोटिस भेजा गया है, उन्हें पहले भी तीन बार सूचित किया गया था, लेकिन उन्होंने टैक्स का भुगतान नहीं किया. अब, इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है.
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