
जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड अंतर्गत ग्राम गेरुआला में सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के चार क्रेशर उद्योगों का संचालन हो रहा है. यह भूमि, जो प्लॉट संख्या 306 खाता संख्या 480 में स्थित है, पिछले नौ वर्षों से अवैध रूप से औद्योगिक उपयोग में लाई जा रही है. इस कार्रवाई से राज्य को करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है.
संबंधित शिकायत
भुइंया सिनान पटमदा के निवासी गौतम सिंह सरदार ने इस मुद्दे पर जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल से लिखित शिकायत की है. उन्होंने बताया कि इन चार क्रेशर उद्योगों की स्थापना जिला खनन पदाधिकारी द्वारा खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति के तहत की गई थी, और इसके लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से स्थापना और संचालन की अनुमति प्राप्त की गई थी.
सरकारी नियमों का उल्लंघन
गौतम सिंह ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि राज्य विद्युत निगम ने इन उद्योगों को विद्युत कनेक्शन भी प्रदान किया है. सरकारी भूमि का यह उपयोग नियमों के खिलाफ है, क्योंकि सरकारी भूमि की बंदोवस्ती केवल सरकारी मूल्य के भुगतान के साथ की जाती है. इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष 5% कर भी भुगतान करना आवश्यक होता है.
राजस्व वसूली की मांग
शिकायतकर्ता ने जिला उपायुक्त से अनुरोध किया है कि मामले की जांच की जाए और यदि आरोप सही पाए जाएं तो इन उद्योगों से सरकारी राजस्व की वसूली ब्याज सहित की जाए. इस मामले में यदि जांच सही पाई जाती है, तो सरकारी राजस्व की वसूली के साथ-साथ ऐसे उद्योगों के लिए कड़े कदम उठाए जा सकते हैं.
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