Shyam Enterprises vs S. Nayak केस में हुआ फैसला, कारोबारी को 6 माह की कैद

Spread the love

जमशेदपुर: स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी एस. नायक को दोषी करार देते हुए छह महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उन पर 1.44 लाख रुपये का प्रतिकर (मुआवजा) भी लगाया है।यह मामला श्याम इंटरप्राइजेज की ओर से दायर किया गया था। मुकदमा संख्या 510/20 (श्याम इंटरप्राइजेज बनाम एस. नायक) की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना मिश्रा की अदालत में पूरी हुई।

इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता संजीत कुमार गुप्ता ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।

Advertisement

 

 

इसे भी पढ़ें : Jamshedpur: कांग्रेस जिला अध्यक्ष की रेस में डॉ. परितोष ने ठोकी दावेदारी, दिया यह कारण

Advertisement


Spread the love
  • Related Posts

    Jamshedpur: महिला कल्याण समिति ने मनाया गया डॉ. राधाकृष्णन का जन्मदिन, बच्चों ने बांधा समा

    Spread the love

    Spread the loveजमशेदपुर:  सुंदरनगर महिला कल्याण समिति की ओर से शुक्रवार को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पौधों में पानी…


    Spread the love

    Bahragora: किराना दुकानदार के निधन पर विधायक ने जताया शोक, शोकग्रस्त परिवार से की मुलाकात

    Spread the love

    Spread the loveबहरागोड़ा:  शुक्रवार शाम बहरागोड़ा विधायक समीर कुमार मोहंती ने पार्क रोड के पास किराना दुकान चलाने वाले मौदा गांव निवासी जयंत दास के निधन पर शोक व्यक्त किया।…


    Spread the love

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *