जमशेदपुर: स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी एस. नायक को दोषी करार देते हुए छह महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उन पर 1.44 लाख रुपये का प्रतिकर (मुआवजा) भी लगाया है।यह मामला श्याम इंटरप्राइजेज की ओर से दायर किया गया था। मुकदमा संख्या 510/20 (श्याम इंटरप्राइजेज बनाम एस. नायक) की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना मिश्रा की अदालत में पूरी हुई।
इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता संजीत कुमार गुप्ता ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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